दुष्कर्म के आरोपियों को 20 वर्ष कारावास की सुनाई गई सजा”साथ ही 50-50 हजार रूपये का दिया गया अर्थदंड
अम्बेडकरनगर ! OPERATION CONVICTION दिनांक 19 – 10 – 2024 – ऑपरेशन कांटीन्यू में माननीय न्यायालय द्वारा थाना अहिरौली पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या – 208/2022 धारा-376, 328, 504, 506 भादवि0 व 5/6 पॉक्सो एक्ट व 16/17 पॉक्सो एक्ट में-
अभियुक्त 01-सुरेखा देवी पत्नी प्रेमचंद्र निवासी असरफपुर बरवा थाना अहिरौली जनपद अम्बेडकरनगर 02-उमेश गिरी पुत्र हरिहर गिरी आदर्श नगर कल्यानपुर थाना गुडम्बा जनपद
लखनऊ को धारा उपरोक्त में प्रत्येक को कुल 20 – 20 वर्ष सश्रम कारावास व कुल-50,000 – 50,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। यहां से एक बार धाराओं से सम्बंधित विस्तृत जानकारी देते चलू आईपीसी की धारा 376 में रेप के लिए सजा का प्रावधान किया गया है.
दुष्कर्म का दोषी पाए जाने पर 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है. साथ ही जुर्माना भी लगाया जाता है. 328 धारा पर – कोई कार्यवाही के किसी प्रक्रम में बैठा हो, जानबूझकर अपमान करेगा या उसके कार्य में
बाधा उत्पन्न करेगा, तो उसे सादा कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा। साथ ही धारा 504, 506 आईपीसी धारा 323 आईपीसी के तहत
साधारण कारावास, धारा 504 और 506 आईपीसी के तहत एक-एक महीने का साधारण कारावास, साथ ही धारा 323 आईपीसी के तहत आरोप उचित संदेह से परे साबित हुआ। इसलिए इन सभी धाराओं के साथ माननीय न्यायालय द्वारा सजा तय की जाती है।