नगर पालिका जलकर-गृहकर में करने जा रही है बढ़ोतरी,15 दिनों में हो सकता है नया नियम लागू, जनता पर हाऊस टैक्स का बढ़ सकता अधिक बोझ जानिये इस खबर में
मोहम्मद राशिद-सैय्यद-एडिटर रिपोर्ट
टांडा अम्बेडकरनगर : अयोध्या मण्डल की ए श्रेणी की सुप्रसिद्ध नगर पालिका परिषद टाण्डा नगरवासियों के लिये महत्वपूर्ण और बड़ी खबर 2024-25 दिनांक 28. 09. 2024 को हिंदुस्तान समाचारपत्र में नगर पालिका टाण्डा द्वारा प्रकाशित कराये गये विज्ञापन के सम्बंध में प्राप्त की गई जानकारी के अनुसार।
15 दिनों में जलकर/गृहकर व खाली भूमि पर लगाये गये टैक्स में वृद्धि हो सकती है, शासन स्तर से जारी निर्देश के अनुसार अधिशाषी अधिकारी को नगर पालिका परिक्षेत्र में आने वाली किसी भी चीज़ पर लागू टैक्स में पुनः वृद्धि करने का अधिशाषी अधिकारी को अधिकार दिया गया है.
बतादे हाऊस टैक्स पर लागू पुरानी नियामावली में नगर पालिका प्रशासन कर सकता है फेरबदल लागू होने वाली नई नियमावली में भवन व भूमि दोनों पर प्रतिमाह के हिसाब से निर्धारित किये गये मूल्य दर के हिसाब से जोड़कर वार्षिक टैक्स लिया जा सकता है।
हालांकि टैक्स की पुरानी नियामावली में वर्तमान समय में 10% पर्सेंट गृहकर व 10% पर्सेंट जलकर मे हाऊस टैक्स पर वर्ग फीट का टोटल करके लिया जा रहा है। वर्तमान में निर्धारित किये जा रहे नये रेट मूल्य दर के हिसाब से 100% जोड़ा तो जायेगा परन्तु 100% में मात्र 17.50% पर्सेंट ही जमा कराया जायेगा हालांकि –
अभी वर्तमान समय में 100% पर्सेंट जोड़ा तो जा रहा है. परन्तु उसमें से 80% पर्सेंट घटा कर मात्र 20% पर्सेंट ही वार्षिक टैक्स टोटल करके जमा करवा जा रहा है. जबकि नई नियमावली में 100% पर्सेंट जोड़ा तो जायेगा मगर इसमें से भी मात्र 17.50% पर्सेंट ही लिया जायेगा यानी कि वर्तमान समय से 2.50% पर्सेंट कम जमा कराया जायेगा. एक तरह से मूल्य दर रेट में ढाई पर्सेंट कम लिया जा रहा है. हालांकि वर्तमान समय यदि 01 रूपया वर्ग फिट मूल्य दर है –
तो हो सकता है नई नियमावली में मूल्य दर 2 रू प्रति वर्ग फुट या उससे अधिक लागू किया जा सकता है। बहरहाल जनता पर हाऊस टैक्स का और अधिक बोझ बढ़ सकता है। वही अगर नगर पालिका के जिम्मेदार एवं जानकार अधिकारी की मानें तो उनका कहना है।
जो ( कर ) पर किराया मूल्य दर बढ़ने जा रहा है वह पहले से आ चुका है लेकिन लागू नही था परन्तु इसे अब लागू करने की कवायद जारी है. उन्होंने कहा 2010 से पुरानी नियमावली पर टैक्स लिया जा रहा है 15 वर्ष बाद भी वृद्धि क्यों नही की जा सकती है इसके लिये पूरे प्रदेश में शासनादेश जारी हुआ है. साथ ही उन्होंने कहा पहले कि कीमत कि भूमि को अब विक्री करने पर दूने से अधिक मूल्य मिलेगा तो 15 वर्ष के बाद हाऊस टैक्स में वृद्धि क्यों नही हो सकती उक्त बाते मै स्वयम नही कह रहा हू बल्कि नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारियों ने मौखिक रूप से कि गई वार्ता में कहा ।
लेकिन नई नियामावली में वार्डों के हिसाब से 25 वार्डों में अलग-अलग मूल्य दर लागू किये जा सकते हैं। एरिया के हिसाब से जलकर-गृहकर के अलग-अलग रेट निर्धारित किये जायेंगे। साथ ही इस नियमावली में एक वर्ष पूरा होने के उपरांत 15 दिन की छूट भी दी जायेगी तय समय सीमा पूरी होने के बाद प्रत्येक मांह 01% पर्सेंट अधिक चार्ज बढ़ा कर लिया जायेगा इसी तरह से दो माह बीतने पर 02% पर्सेंट अधिक लिया जायेगा 03 माह पूरा हो जाने के बाद बकाया टैक्स नहीं जमा किया गया तो 03% पर्सेंट अधिक जोड़कर लिया जायेगा इसी तरह से बढ़ता जायेगा। यदि एक वर्ष हो जाने पर बकाया टैक्स नही जमा किया गया तो टैक्स के साथ साथ ही –
12 पर्सेंट अधिक टैक्स जोड़कर लिया जायेगा यानी ऐसी परिस्थिति में 100% पर्सेंट में जो 17.50% लिया जाना था पूरा एक वर्ष बीत जाने पर बकाया टैक्स जमा होते समय 100% में 17.50% के साथ 12% और जोड़ा जायेगा साथ ही उसके बाद जो दूसरा वर्ष शुरू हुआ है उसका भी एक वर्ष का जुड़ेगा दोनों वर्षों का जोड़कर टैक्स लिया जायेगा।
साथ ही बताते चलू नई नियमावली में वर्तमान समय में लिये जा रहे टैक्स दर प्रति वर्ग मीटर से लगभग दुगना मूल्य दर लागू हो सकता है। जो जनता के जेब पर भारी पड़ने वाला है। बतादे नई नियामावली लागू होने में बहुत ही कम समय बचा है मात्र 15 दिन से कम का समय है जिसके लिए आमजनमानस को आपत्ति दर्ज करने का मौका दिया गया है ।
अधिशाषी अधिकारी को दिये गये आपत्ति पत्र में आपत्ति करने वाले का नाम पता मोबाईल नम्बर अष्पट होना लिखा होना चाहिए अस्पष्ट नही होने पर आपत्ति मान्य नही होगी । विज्ञापन जिस दिन से छपा है। उस दिन से 15 दिन के भीतर आपत्ति नही दर्ज होने पर नई नियमावली लागू की जा सकती है।
सम्बंधित विभाग के जानकार एवं जिम्मेदार अधिकारियों की मानें तो नई नियमावली में टैक्स घटाने व बढ़ाने का अधिकार सिर्फ नगर पालिका अधिशाषी अधिकार को शासन स्तर से दिये जाने को बताया गया है । इसमें पालिका अध्यक्ष व सभासदों का दखल नही होना बताया जा रहा है। और ना ही उनके द्वारा हस्ताक्षेप किया जा सकता यह भी कहा जा रहा है।
बहरहाल जो कुछ भी हो फिलहाल नगर पालिका परिषद द्वारा जनता को नई नियमावली पर आपत्ति जताने का 15 दिन के भीतर का मौका दिया गया प्राप्त जानकारी के अनुसार तीन दिन बीत चुका है. यदि विज्ञापन छपने वाले दिन से माना जाय तो शेष 11 दिन बचे है। नई नियमावली लागू होने में मात्र 11 दिन तक आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है उसके बाद मान्य नही की जायेगी। बतादे नये नियम में वार्डों तथा एरियो के हिसाब व मार्ग चौड़ा सकरा होने के हिसाब किराया मूल्य दर लागू किया जा सकता है ।
बहरहाल उक्त प्रकरण के जानकारो से ली गई जानकारी में ज्ञात हुआ है कि हाऊस टैक्स वृद्धि के लिये शासनादेश जारी हुआ है। अधिनियम 19 16 के अंतर्गत नई नियमावली पर पहले बैठक कर चर्चा होना चाहिये जिसके बाद उचित निर्णय लिया जाना चाहिए जो जनहित में न्यायसंगत है,
उक्त टैक्स वृद्धि के सिलसिले में चेयरमैन श्रीमती शबाना नाज से मौखिक रूप से कि गई वार्ता में उन्होंने कहा समाचारपत्र में छपे हुये टैक्स वृद्धि के विज्ञापन के सम्बन्ध में मुझे पहले से जानकारी नही थी छपने के बाद जानकारी मिली है हालांकि शासनादेश शासन स्तर से जारी हुआ है. जिसके अनुसार इसमें अधिशाषी अधिकारी को अधिकार दिया गया है न चेयरमैन को न ही सभासदों को लेकिन हम जनता पर और अधिक टैक्स का बोझ नही बढ़ने देंगे इसके लिये पूरी तरह से प्रयास करेंगे साथ ही उन्होंने कहा जनता को आपत्ति करने का पालिका प्रशासन ने मौका दिया है अधिक से अधिक लोग अपनी अपनी आपत्ति नगर पालिका में दर्ज करवाए – बाकी हम अधिनियम के अनुसार जो भी हो सकता करने के लिये प्रयासरत है।
वही सभासदों का पक्ष जाना गया तो उनका कहना है कि टाण्डा नगरक्षेत्र बुनकर बाहुल्य क्षेत्र है. यहा अधिकांश गरीब मजदूर तपके के लोग निवास करते वर्तमान समय में लागू टैक्स ही सहन नही कर पा रहे तो दूगना, तीन गुना, चारगुना, कैसे करेंगे उन्होंने कहा उक्त प्रकरण पर विचार विमर्श करने की आवश्यकता है, साथ ही उन्होंने भी जनता से अपील किया है कि टैक्स के सम्बन्ध में शीघ्र ही अधिक से अधिक लोगों को आपत्ति दर्ज कराने के लिये आगे बढ़कर चढ़कर हिस्सा लेने की ज़रूरत है।