प्रशासन सख्त: सीसीटीवी और यात्री सत्यापन अनिवार्य, संदिग्ध दिखे तो तुरंत दें पुलिस को सूचना!
रिपोर्ट:News10plusएडिटर मोहम्मद राशिद- सैय्यद| अम्बेडकरनगर | 09 मई 2026। विश्व प्रसिद्ध किछौछा दरगाह परिसर की सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है।
अब दरगाह क्षेत्र के सभी गेस्ट हाउस, होटल और किराए पर कमरे देने वाले मकानों का पंजीकरण अनिवार्य होगा। बिना वैध पहचान पत्र के किसी भी जायरीन या यात्री को कमरा देने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
शनिवार शाम किछौछा नगर पंचायत कार्यालय में इस मुद्दे पर एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एसडीएम टांडा डॉ. शशि शेखर ने की,
जबकि सीओ सिटी नीतीश तिवारी और प्रशिक्षु आईएएस थनीगईयरसन टी. विशेष रूप से मौजूद रहे। बैठक में बड़ी संख्या में गेस्ट हाउस संचालकों और स्थानीय गणमान्य लोगों ने भाग लिया।
क्या हैं नए निर्देश:
अनिवार्य पंजीकरण: सभी गेस्ट हाउस/प्रतिष्ठानों का पंजीकरण सराय अधिनियम 1867 या उप्र बेड एंड ब्रेक फास्ट (B&B) एवं होम स्टे नीति 2025 के तहत कराना अनिवार्य है।
छोटे-बड़े का फर्क: 1 से 6 कमरों वाले प्रतिष्ठानों का पंजीकरण B&B होम स्टे नीति और 6 से अधिक कमरों वालों का सराय एक्ट के तहत होगा। एसडीएम ने इसकी पूरी प्रक्रिया विस्तार से समझाई।
आईडी के बिना नो एंट्री: सीओ सिटी नीतीश तिवारी ने दो टूक कहा कि बिना पहचान पत्र या जरूरी दस्तावेज के किसी भी यात्री को कमरा न दिया जाए।
सीसीटीवी अनिवार्य: दरगाह क्षेत्र के सभी गेस्ट हाउस संचालकों को परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए हैं।
संदिग्ध पर नजर: यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दे तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस व प्रशासन को देने को कहा गया है।
बैठक में अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत किछौछा संजय जैसवार, सै. अजीज अशरफ, एडवोकेट अब्दुल रशीद, फैजान खां, एडवोकेट दबीर अहमद, लल्लू खादिम, सईद मुजाविर, लल्लन, इजहार सहित बड़ी संख्या में गेस्ट हाउस संचालक उपस्थित रहे।
प्रशासन का यह कदम दरगाह शरीफ आने वाले लाखों जायरीनों की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए उठाया गया है।




