रिपोर्ट:News10plus एडिटर मोहम्मद राशिद- सैय्यद| अम्बेडकरनगर। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत प्रभावी पैरवी और सशक्त अभियोजन के परिणामस्वरूप
थाना कोतवाली टाण्डा से संबंधित दो मामलों में न्यायालय ने अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में संचालित अभियान के अंतर्गत मॉनिटरिंग सेल एवं
अभियोजन पक्ष द्वारा की गई लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 30 मई 2026 को माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM), अम्बेडकरनगर ने दोनों मामलों में फैसला सुनाया। 33 वर्ष पुराने चोरी के मामले में सजा
थाना कोतवाली टाण्डा में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 157/1993 (धारा 457 एवं 380 भादवि) के आरोपी मोहम्मद अख्तर उर्फ अख्तर दादा पुत्र अब्दुल्ला, निवासी सिटकहां, थाना अलीगंज, जनपद अम्बेडकरनगर को
न्यायालय ने दोषी ठहराते हुए जेल में बिताई गई अवधि की सजा तथा 4,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।मारपीट व धमकी के मामले में भी दोष सिद्धि इसी क्रम में थाना कोतवाली टाण्डा में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 60/2020 (धारा 323, 504 एवं 506 भादवि)
के आरोपी पंचम पुत्र छोटेलाल, निवासी छांगूर मिश्रौलिया, थाना कोतवाली टाण्डा, जनपद अम्बेडकरनगर को न्यायालय ने न्यायालय उठने तक की सजा एवं 2,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
प्रभावी पैरवी का परिणाम
पुलिस विभाग के अनुसार, दोनों मामलों में अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी और साक्ष्यों के सुदृढ़ प्रस्तुतीकरण के कारण न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि सुनिश्चित हो सकी। ऑपरेशन कन्विक्शन का उद्देश्य लंबित मामलों में शीघ्र न्याय दिलाना तथा अपराधियों को सजा सुनिश्चित करना है।




