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“उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के बारे में जानकारी” स्थायी लोक अदालत की जनोपयोगी सेवाएं”

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रिपोर्ट मोहम्मद राशिद-सैय्यद
अम्बेडकरनगर ! में उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा प्रेषित प्लान ऑफ एक्शन 2025-26 के अनुपालन में राम सुलीन सिंह, माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर के निर्देशानुसार

आज दिनांक 28 मई 2025 को ड्वाकरा हॉल, विकासखण्ड अकबरपुर, अम्बेडकरनगर में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, उपभोक्ता अधिकार, एवं स्थायी लोक अदालत की जनोपयोगी सेवाओं के संबंध में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।

विधिक साक्षरता शिविर में प्रतिभाग
इस विधिक साक्षरता शिविर में भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता, अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर, राजेंद्र कुमार तिवारी, खंड विकास अधिकारी,

अकबरपुर, रमेश राम त्रिपाठी, चीफ, लीगल एड डिफेंस काउंसिल, रामचंद्र वर्मा, नामिका अधिवक्ता, शरद पांडेय, सहायक, लीगल एड डिफेंस काउंसिल, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारीगण, पराविधिक रवय सेवक, एवं विकासखण्ड-अकबरपुर के कर्मचारीगण एवं आमजन द्वारा प्रतिभाग किया गया।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के बारे में जानकारी भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता, अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर द्वारा विधिक साक्षरता शिविर को संबोधित करते हुए बताया कि उस व्यक्ति को उपभोक्ता कहा जाता है।

जो वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और उपभोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। किसी व्यापारी द्वारा अनुचित तरीके से किए गए व्यापार से अगर

उपभोक्ताओं को हानि पहुंचती है ऐसे में उपभोक्ताओं अदालत की व्यवस्था की गई है। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हेतु केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया है।

स्थायी लोक अदालत की जनोपयोगी सेवाएं
 रमेश राम त्रिपाठी, चीफ, लीगल एड डिफेंस काउंसिल द्वारा बताया गया कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 22बी के अंतर्गत स्थायी लोक अदालत का गठन प्रत्येक जनपद में किया गया है।

इसके अंतर्गत स्थायी लोक अदालत में यातायात सेवाओं से संबंधित विवाद, डाकघर या टेलीफोन सेवाओं से संबंधित विवाद, बिजली प्रकाश या जल सेवा से संबंधित विवाद, लोक सफाई व स्वच्छता प्रणाली से संबंधित

विवाद, अस्पताल या औषधालय में सेवाओं से संबंधित विवाद, बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं, शिक्षा एवं शिक्षण संस्थान, हाउसिंग एवं स्टेट से संबंधित विवाद एवं बीमा सेवाओं से संबंधित विवादों का निस्तारण सुलह-समझौता के आधार पर किया जाता है।

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