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अम्बेडकरनगर पुलिस की “ऑपरेशन कन्विक्शन” से आरोपी को मिली 7 साल की सजा

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न्यूज़ टेन प्लस डॉटकांम – एडिटर इन चीफ

अम्बेडकरनगर ! पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना और अभियोजन की प्रभावी पैरवी से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी सुनील यादव को लूट और चोरी के मामले में 7 साल की सजा और 1500 रुपये का अर्थदंड लगाया।

पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनांक 25-10-2024 को माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद

अम्बेडकरनगर द्वारा मुकदमा अपराध संख्या – 102/2014  धारा- 392/411,  भा0द0वि0 के आरोपी अभियुक्त को दण्डित किया गया, विवरण निम्नवत है।

थाना भीटी पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या – 102/2014   धारा- 392/411  भा0द0वि0 के आरोपी अभियुक्त सुनील यादव पुत्र बृजराज यादव निवासी बरोहीपुरा पाण्डेय थाना  राजेसुल्तानपुर।

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