अम्बेडकरनगर पुलिस की “ऑपरेशन कन्विक्शन” से आरोपी को मिली 7 साल की सजा
न्यूज़ टेन प्लस डॉटकांम – एडिटर इन चीफ
अम्बेडकरनगर ! पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना और अभियोजन की प्रभावी पैरवी से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी सुनील यादव को लूट और चोरी के मामले में 7 साल की सजा और 1500 रुपये का अर्थदंड लगाया।
पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनांक 25-10-2024 को माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद
अम्बेडकरनगर द्वारा मुकदमा अपराध संख्या – 102/2014 धारा- 392/411, भा0द0वि0 के आरोपी अभियुक्त को दण्डित किया गया, विवरण निम्नवत है।
थाना भीटी पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या – 102/2014 धारा- 392/411 भा0द0वि0 के आरोपी अभियुक्त सुनील यादव पुत्र बृजराज यादव निवासी बरोहीपुरा पाण्डेय थाना राजेसुल्तानपुर।