रिपोर्ट News10plus| लखनऊ|अम्बेडकरनगर| 24 फरवरी 2026 नवदीप रिणवा, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 के अंतर्गत नागरिकों से अपील की गई है
कि नये मतदाता बनने के लिए फार्म-6 भरते समय सभी प्रविष्टियाँ अत्यंत सावधानी से भरें, ताकि भविष्य में मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) में किसी प्रकार की त्रुटि न रहे।उन्होंने बताया कि फार्म-6 के साथ घोषणा-पत्र भरना अनिवार्य है
तथा नाम, पता, फोटो और मोबाइल नंबर सही भरना बेहद आवश्यक है, जिससे मतदान के समय किसी भी प्रकार की असुविधा न हो 1. फोटो से जुड़ी जरूरी सावधानियाँऑनलाइन आवेदन की सुविधाभारत निर्वाचन आयोग के पोर्टल और ऐप पर उपलब्ध है।
वर्तमान में बड़ी संख्या में आवेदनों में फोटो धुंधली या मानकों के अनुरूप नहीं पाई जा रही है, जिससे भविष्य में पहचान में समस्या आ सकती है।मतदाता फोटो पहचान पत्र हेतु डिजिटल फोटो के मानक –फोटो रंगीन, JPEG फ़ॉर्मेट में और अधिकतम 2 MB की हो।
फोटो में केवल सिर और कंधों का ऊपरी हिस्सा स्पष्ट दिखे।फोटो की ऊँचाई का लगभग 75% हिस्सा चेहरे का होना चाहिए।फोटो स्पष्ट फोकस में और उच्च गुणवत्ता वाली पासपोर्ट साइज (4.5 सेमी × 3.5 सेमी) हो।फोटो पर किसी प्रकार की सिलवट, धब्बा या स्याही का निशान न हो।
आवेदक कैमरे की ओर सीधे देखता हुआ हो, चेहरा सामान्य (भावहीन), मुँह बंद और आँखें खुली हों।चेहरे के दोनों किनारे साफ दिखाई दें। आँखें बाल, टोपी, घूँघट, छाया या किसी प्रतिबिंब से ढकी न हों। यदि चश्मा पहनते हैं तो आँखें साफ दिखें, लेंस रंगीन न हों और फ्रेम आँखों को न ढके।
पृष्ठभूमि सादी और हल्के रंग की हो तथा फोटो में कोई अन्य व्यक्ति या वस्तु न हो। अपना और संबंधी का नाम भरते समय रखें विशेष ध्यानआवेदक को अपना तथा अपने पिता/माता/पति/पत्नी (तृतीय लिंग की स्थिति में विधिक संरक्षक/गुरु) का नामहिंदी एवं अंग्रेज़ी – दोनों भाषाओं में सही-सही भरना चाहिए।
केवल एक भाषा में नाम भरने पर सिस्टम द्वारा स्वतः अनुवाद हो जाता है, जिससे वर्तनी गलत होने की संभावना रहती है।विवाहित महिला आवेदक प्राथमिकता के आधार पर पति का नाम भरें।जो विकल्प लागू न हो, उसे आवेदन पत्र में काट दें।
वर्तमान निवास का पता कैसे भरेंफार्म-6 में पूरा और स्पष्ट पता भरना अनिवार्य है –मकान / भवन / अपार्टमेंट संख्यागली / मोहल्ला / सड़कशहर / गाँव डाक घर पिन कोड तहसील जिला राज्य साथ ही अपने पते के पास का कोई प्रमुख लैंडमार्क भी अवश्य लिखें।
निवास प्रमाण हेतु निम्न में से किसी एक दस्तावेज़ की स्वप्रमाणित प्रति लगाएँ –कम से कम एक वर्ष पुराना पानी / बिजली / गैस बिलआधार कार्डबैंक या डाकघर की वर्तमान पास बुक भारतीय पासपोर्टराजस्व विभाग का भूमि अभिलेख (किसान बही सहित) पंजीकृत किराया नामा
(किरायेदार की स्थिति में)पंजीकृत विक्रय विलेख (स्वयं के मकान की स्थिति में पिनकोड – छोटी गलती, बड़ी देरीअक्सर गलत पिनकोड भरने से मतदाता पहचान पत्र कई महीनों बाद पहुँचता है। इसलिए आवेदन करते समय सही पिन कोड अवश्य भरें!
जाँच कर भरें। मोबाइल नंबर क्यों है बेहद जरूरीफार्म-6 में अपना अथवा पिता/पति का सक्रिय मोबाइल नंबर अवश्य दर्ज करें। मोबाइल नंबर दर्ज होने से –ओटीपी के माध्यम से आवेदन की स्थिति ट्रैक की जा सकती है।
ई- EPIC (डिजिटल वोटर कार्ड) को पोर्टल या ऐप से एक से अधिक बार आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। गलत प्रविष्टियों के सुधार के लिए भरें फार्म-8यदि पहले से बने मतदाता पहचान पत्र में नाम, फोटो, पता या मोबाइल नंबर में कोई त्रुटि हो, तो उसके सुधार के लिए फार्म -8 भरें और अपने बीएलओ को दें
अथवा ऑनलाइन आवेदन करें। नागरिकों से विशेष अपील मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी नागरिकों से अपील की है कि नये मतदाता बनने हेतु फार्म-6 भरते समय उपरोक्त सभी बिंदुओं का गंभीरता से पालन करें तथा पहले से पंजीकृत मतदाता भी अपने पहचान पत्र की प्रविष्टियों की पुनः जाँच अवश्य कर लें।




