उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997: तीन माह के लिए शास्ति में छूट
एडिटर रिपोर्ट मोहम्मद राशिद-सैय्यद अम्बेडकरनगर ! उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 के तहत उत्तर प्रदेश शासन परिवहन अनुभाग-4 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 19/2024/1225/तीस-4-2024-30-4099 (099)/151/2021 के अनुसार, 06 नवम्बर 2024 से पूर्व पंजीकृत परिवहन यानों पर संदेय कर में विलम्ब होने पर देय शास्ति के संदाय से तीन माह की अवधि के लिए छूट प्रदान…