Welcome to   Click to listen highlighted text! Welcome to

महिला के साथ अन्याय के खिलाफ न्यायालय का महत्वपूर्ण फैसला: मुख्य आरोपी की जमानत खारिज!

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Instagram Group Join Now
Share this article

अम्बेडकरनगर ! के थाना हंसवर में 4 अप्रैल 2025 को एक चर्चित मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें एक युवती के साथ बलात्कार और जबरन गर्भपात कराने का आरोप लगाया गया था। इस मामले में मुख्य आरोपी समद की जमानत याचिका जिला जज द्वारा खारिज कर दी गई है।

मामले की स्थिति
इस मामले में सह अभियुक्त रहमान, राकेश और एक अन्य अज्ञात महिला, जिसने पीड़िता का गर्भपात कराया था, अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। पुलिस जिनका सुराग लगाने में असफल साबित होती नज़र आ रही हैं।

वही ग्रामीणों में चर्चा के अनुसार, सउद अहमद उर्फ लारा नामक एक व्यक्ति अभियुक्तों को छिपने में मदद और हर तरह का सहयोग कर रहा है जिसे भी पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी है।

पुलिस की कार्रवाई
पुलिस अधीक्षक केशव कुमार के निर्देश पर पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई शुरू किया था। 

न्यायालय का निर्णय
माननीय न्यायालय में चल रहे मुकदमे में माननीय न्यायालय द्वारा मुख्य आरोपी समद की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अब देखना यह है कि हंसवर पुलिस अन्य अज्ञात अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में कितनी सफल होती है।

Responsive Picture Carousel
Welcome to   Click to listen highlighted text! Welcome to
Click to listen highlighted text!

One thought on “महिला के साथ अन्याय के खिलाफ न्यायालय का महत्वपूर्ण फैसला: मुख्य आरोपी की जमानत खारिज!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Click to listen highlighted text!