उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997: तीन माह के लिए शास्ति में छूट
एडिटर रिपोर्ट मोहम्मद राशिद-सैय्यद
अम्बेडकरनगर ! उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 के तहत उत्तर प्रदेश शासन परिवहन अनुभाग-4 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या
19/2024/1225/तीस-4-2024-30-4099 (099)/151/2021 के अनुसार, 06 नवम्बर 2024 से पूर्व पंजीकृत परिवहन यानों पर संदेय कर में विलम्ब होने पर देय शास्ति के संदाय से तीन माह की अवधि के लिए छूट प्रदान की गयी है।
इस अधिसूचना के अनुपालन में जनपद अम्बेडकर नगर के ई-रिक्शा डीलरों की बैठक कर उन्हें परिवहन विभाग के एक मुश्त समाधान योजना-2024 के लाभ के विषय में विस्तृत जानकारी दी गयी
तथा उनसे अपेक्षा की गयी कि अपने सम्बन्धित वाहन स्वामियों को शास्ति में शत् प्रतिशत छूट के विषय में अवगत कराते हुए अधिक से अधिक राजस्व कर जमा करायें।
2. जनपद के समस्त तहसीलदार को इस आशय से प्रेषित कि जारी जारी वसूली पत्रों के बकाया वाहन स्वामियों को उक्त योजना के लाभ हेतु अपने स्तर से सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश देने का कष्ट करें।
3. जिला सूचना अधिकारी, अम्बेडकरनगर को इस अनुरोध के साथ कि सूचना को अपने माध्यम से सभी प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में जन सूचनार्थ निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
4. सम्पादक समस्त दैनिक समाचार पत्रों को इस इस अनुरोध के साथ कि कृपया इस सूचना को अपने दैनिक समाचार पत्र के आगामी अंक में जनहित में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें। सहायक सम्भागीय परिचयन अधिक से०24 १८ अम्बेडकर नगर।