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मोबाइल शॉप से लाखों की चोरी का खुलासा – दो शातिर चोर गिरफ्तार, चोरी का माल बरामद

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अम्बेडकरनगर । जनपद की थाना राजेसुल्तानपुर पुलिस टीम ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए मोबाइल शॉप चोरी कांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने घटना से जुड़े दो वांछित अभियुक्तों को चोरी के मोबाइल और अन्य सामानों के साथ गिरफ्तार कर लिया है।मामला क्या है?
दिनांक 28 अगस्त 2025 को वादी मिथिलेश कुमार यादव पुत्र जंगशेर यादव निवासी ग्राम खरूवइँया ने थाना राजेसुल्तानपुर पर सूचना दी थी कि अज्ञात चोरों ने उनके पदुमपुर स्थित मोबाइल शॉप से मोबाइल फोन और अन्य सामान चोरी कर लिया। इस मामले में थाना राजेसुल्तानपुर पर मुकदमा अपराध संख्या 180/25 धारा 303(2) BNS के तहत मुकदमा पंजीकृत हुआ था।पुलिस की कार्यवाही – मुखबिर की सूचना पर आज दिनांक 04 अक्टूबर 2025 को थाना राजेसुल्तानपुर पुलिस टीम ने सिंघलपट्टी सागवन बाग के पास से घटना से जुड़े अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया।गिरफ्तार अभियुक्तगण:
ऋषभ गोस्वामी पुत्र स्व: योगेन्द्र गोस्वामी निवासी ग्राम बटेलीपुर थाना आलापुर, जनपद अम्बेडकरनगर (उम्र 20 वर्ष  रंजन पुत्र सुबेदार निवासी ग्राम बभनपुरा थाना राजेसुल्तानपुर, जनपद अम्बेडकरनगर (उम्र 29 वर्ष)

बरामद सामान
अभियुक्त ऋषभ गोस्वामी के कब्जे से:
13 अदद कीपैड मोबाइल, 07 अदद एंड्रॉयड मोबाइल अभियुक्त रंजन के कब्जे से: 48 अदद मोबाइल कवर, 08 अदद मोबाइल बैट्री 03 अदद डाटा केबल, 01 डीसी चार्जर, 05 रैनबो यूएसबी डाटा केबल, 01 ट्रैवेल अडॉप्टर, 03 मोबाइल होल्डर

पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे
पूछताछ में अभियुक्तों ने स्वीकार किया कि उन्होंने ही मोबाइल शॉप पदुमपुर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया।

अभियुक्त रंजन ने बताया कि वह पहले लगभग 4 वर्ष तक उसी मोबाइल शॉप में काम कर चुका है। घटना से पहले उसने दुकान का निरीक्षण कर सीसीटीवी कैमरे, खुलने-बंद होने का समय और कर्मचारियों की जानकारी जुटाई।

इसके बाद ऋषभ गोस्वामी के साथ मिलकर चोरी की साजिश रची। चुराए गए मोबाइल और सामान बेचने के लिए ऋषभ ने ढोलबजवा बाजार में खुद की मोबाइल शॉप भी खोल रखी थी ताकि किसी को शक न हो।

आपराधिक इतिहास
ऋषभ गोस्वामी मुकदमा अपराध संख्या 180/25 धारा 331(4)/305(a)/317(2) BNS, थाना राजेसुल्तानपुर
मुकदमा अपराध संख्या 306/22 धारा 457/380/411 भादवि, थाना आलापुर,

मुकदमा अपराध संख्या 114/23 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट, थाना आलापुर, मुकदमा अपराध संख्या 185/25 धारा 303/317(2) BNS, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़, रंजन, मुकदमा अपराध संख्या 180/25 धारा 331(4)/305(a)/317(2) BNS, थाना राजेसुल्तानपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम
उपनिरीक्षक गोविन्द नारायण मिश्रा, कांस्टेबल रामअवतार यादव, कांस्टेबल संजीत पाठक, कांस्टेबल सतीश यादव, कांस्टेबल ब्रह्रानन्द शर्मा,

थाना राजेसुल्तानपुर, जनपद अम्बेडकरनगर राजेसुल्तानपुर पुलिस की इस कामयाबी ने चोरी कांड का पर्दाफाश कर दिया है। स्थानीय लोगों ने पुलिस टीम की सक्रियता और तत्परता की सराहना की है।

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