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जनहित सूचना | टाण्डा नगर पालिका की OTS योजना शुरूब्याज में छूट, 3 किस्तों में भुगतान की सुविधा – समय रहते उठाएं लाभ!

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“OTS योजना का सुनहरा मौका! ब्याज में छूट, 3 किस्तों में जमा करें बकाया गृहकर-जलकर”

रिपोर्ट:News10plusएडिटर मोहम्मद राशिद(सैय्यद) टांडा अम्बेडकरनगर | नगर पालिका परिषद, टाण्डा के समस्त सम्मानित करदाताओं के लिए महत्वपूर्ण सूचना।उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नगरीय निकायों में बकाया सम्पत्ति कर (गृहकर/जलकर/सीवरकर) की प्रभावी वसूली एवं करदाताओं को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से एकमुश्त समाधान योजना (OTS) लागू की गई है।

योजना के अंतर्गत पात्र करदाताओं को शासनादेश के अनुसार बकाया कर पर देय ब्याज एवं सरचार्ज में विशेष छूट प्रदान की जाएगी। साथ ही करदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए

बकाया राशि के भुगतान के लिए अधिकतम तीन आसान किस्तों का विकल्प भी उपलब्ध कराया गया है। योजना की प्रमुख तिथियां आवेदन अवधि: 15 अगस्त 2026 से 14 नवम्बर 2026 तक योजना प्रभावी अवधि: 15 अगस्त 2026 से 15 दिसम्बर 2026 तक

नगर पालिका की अपील नगर पालिका परिषद, टाण्डा क्षेत्र के सभी सम्मानित करदाताओं से अनुरोध है कि शासन द्वारा दिए गए इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाते हुए निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने गृहकर, जलकर एवं सीवरकर की बकाया धनराशि जमा करें और OTS योजना का अधिकतम लाभ प्राप्त करें।

योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी एवं आवेदन प्रक्रिया के लिए नगर पालिका परिषद, टाण्डा कार्यालय से संपर्क करें।आपका समय पर कर भुगतान, नगर के विकास, स्वच्छता, बेहतर जनसुविधाओं एवं आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

— जनहित में जारी — श्रीमती शबाना नाज़अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, टाण्डाजनपद अम्बेडकरनगर (उ.प्र.)

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