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जिला कारागार में विधिक साक्षरता शिविर, बंदियों को अधिकारों की दी गई जानकारी

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रिपोर्ट:News10plus एडिटर मोहम्मद राशिद -सैय्यद| अम्बेडकरनगर | 20 मई 2026 उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के प्लान ऑफ एक्शन 2026-27 के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण!

अम्बेडकरनगर द्वारा आज जिला कारागार में विधिक साक्षरता शिविर एवं निरीक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

यह आयोजन माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री चन्द्रोदय कुमार के निर्देश पर संपन्न हुआ। शिविर का नेतृत्व सचिव (पूर्णकालिक) श्रीमती नीलम वर्मा ने किया।

शिविर के मुख्य बिंदु:

निःशुल्क विधिक सहायता की जानकारी: श्रीमती नीलम वर्मा ने बंदियों को निःशुल्क अधिवक्ता, मानवाधिकार और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी।

BNSS 479 पर विशेष निर्देश: जेलर को निर्देश दिया गया कि BNSS 479 से संबंधित विचाराधीन बंदी या जमानत आदेश के बाद भी जमानतदार के अभाव में रिहा न हो पाने वाले बंदियों की सूचना तुरंत DLSA को दें, ताकि रिहाई हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

कारागार निरीक्षण: सचिव ने बंदियों से भोजन, स्वास्थ्य और मुकदमों में निःशुल्क अधिवक्ताओं की पैरवी के बारे में पूछताछ की। कई बंदियों ने बताया कि टेलीफोन से परिजनों से बात हो जाती है।

सुविधाओं के निर्देश: कारागार अधीक्षक को निर्देशित किया गया कि सभी बंदियों को समय-समय पर परिजनों से बात कराई जाए।

साथ ही परिसर की स्वच्छता, बीमार बंदियों को तत्काल चिकित्सा सुविधा, गर्मी से बचाव के लिए पंखे, कूलर और शुद्ध ठंडे पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

श्रीमती वर्मा ने कहा कि किसी भी बंदी को निःशुल्क विधिक सहायता या अधिवक्ता की आवश्यकता हो तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रार्थना पत्र देकर मदद ले सकता है।

उपस्थित अधिकारी: इस अवसर पर कारागार अधीक्षक श्री शिव मूरत सिंह, डिप्टी जेलर श्री सूर्यभान सरोज, श्री तेजवीर सिंह, सुश्री शीतल जैसवाल, चिकित्साधिकारी डॉ. दिग्विजय प्रताप सिंह, डी.एल.एस.ए. कर्मचारी, पीएलवी, कारागार स्टाफ व बंदीगण मौजूद रहे।

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