अम्बेडकरनगर जनपद के थाना क्षेत्र बसखारी के पूर्व कांग्रेस नेता अच्छन खां को बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा न्यायालय ने अच्छन खां को 22000 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया।अच्छन खां के पुत्र ने न्यायालय के फैसले को चुनौती देने की बात कही – थाना क्षेत्र बसखारी निवासी अच्चछन खां कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेता रह चुके हैं। उन पर थाना बसखारी में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 257/2021 धारा 376 506 भदवि व 3 (2) V SC/ST एक्ट के तहत आरोप लगाया गया था।
जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा अच्छन खां को आजीवन कारावास और 22000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
कांग्रेस पार्टी के नेता पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं सदस्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तर प्रदेश लखनऊ अजय सिंह उर्फ कप्तान सिंह ने कहा कि अच्छन खां 1988 से कांग्रेस पार्टी के सक्रिय सदस्य थे और 2018 में कांग्रेस सेवादल के जिला अध्यक्ष थे। उन्होंने कहा
अच्छन खां ने 2020 में गिरजा देवी को महिला सेवादल का जिला अध्यक्ष बनाया था गिरजा देवी थाना बसखारी के ग्राम नारायणपुर की निवासी है। जिन्होंने 2021 में अच्छन खां पर बलात्कार का और धमकी का आरोप लगाया था।
और 03. 05. 2025 में न्यायालय द्वारा अच्छन खा को आजीवन कारावास की सजा व 22000 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया गया।
साथ ही उन्होंने कहा वे अच्छन खां को भालिभांति जानते और पहचानते है उनकी छवि अच्छी थी उन पर जो आरोप लगाया गया है सत्यता से परे और निराधार है इनको फंसने में कही न कही राजनीति हो सकती है।
अच्छन खां के पुत्र का आरोप…
अच्छन खां के पुत्र चौधरी शेर बहादुर सिंह ने माननीय न्यायालय के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनके पिता के साथ बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है।
बिना कोई साक्ष्य एविडेंस या मेडिकल रिपोर्ट के उनके पिता को सजा सुनाई गई है। उनके पिता बिल्कुल निर्दोष हैं। साथ ही उन्होंने कहा इनको राजनीति स्थर द्वारा फंसाया जा रहा है इनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही थी
और वे उच्च न्यायालय में अपील करेंगे। जब तक माननीय न्यायालय द्वारा उन्हें न्याय नही मिल जाता जबतक वे पिछे नहीं हटेंगे।