अम्बेडकरनगर ! उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा प्रेषित प्लान ऑफ एक्शन 2025-26 के अनुपालन में श्री राम सुलीन सिंह, माननीय जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
अम्बेडकरनगर के निर्देशानुसार आज दिनांक 23.04.2025 को वृद्धाश्रम, अकबरपुर, अम्बेडकरनगर में वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं अधिकार के सम्बन्ध
में श्री भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता, अपर जिला जज / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर द्वारा विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
विधिक साक्षरता शिविर में दी गई जानकारी
भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता, अपर जिला जज / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर द्वारा बताया गया कि सरकार द्वारा बुजुर्गों के लिए कई योजनाएं और नीतियां शुरू की गई हैं।
बुजुर्गों के अधिकारों के बारे में बताया गया कि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम-2007 और माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण (संशोधन) बिल-2019 के तहत
अभिभावक और वरिष्ठ नागरिक जो अपने आय या अपनी संपत्ति से भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं वे अपने व्यस्क बच्चों या संबंधितों से भरण-पोषण प्राप्त करने हेतु आवेदन कर सकते हैं।
निरीक्षण
शेल्टर होम्स निरीक्षण समिति द्वारा वृद्धाश्रम और जिला कारागार का निरीक्षण किया गया। वृद्धाश्रम निरीक्षण के दौरान वृद्धजनों से मुलाकात और बातचीत कर उनके स्वास्थ्य के सम्बन्ध में जानकारी ली गई और उनकी समस्याओं के बारे में जाना गया।
जिला कारागार और महिला बैरक का निरीक्षण कर बंदियों से मुलाकात की गई और उनके भोजन और स्वास्थ्य के सम्बन्ध में पूछा गया तथा उनके मुकदमे की स्थिति के सम्बन्ध में भी बात की गई।
निर्देश
अपर जिला जज / सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बेडकरनगर द्वारा प्रबंधक वृद्धाश्रम को वृद्धजनों का बढ़ती हुई गर्मी से बचाव और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखने और अस्वस्थ होने पर अविलम्ब चिकित्सा सुविधा दिलवाने हेतु निर्देशित किया गया।
जेलर को परिसर की स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने और बढ़ती हुई गर्मी से बचाव और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखने तथा अस्वस्थता की अवस्था में चिकित्सा सुविधा दिलवाने हेतु निर्देशित किया गया।