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जिला कारागार में विधिक साक्षरता शिविर: बन्दियों को निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में जानकारी दी गई!

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रिपोर्ट मोहम्मद राशिद-सैय्यद
अम्बेडकरनगर! राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता हेतु बैठक एवं विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन
उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार,

माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर श्री राम सुलीन सिंह के आदेश पर 17 अप्रैल 2025 को जिला कारागार, अम्बेडकरनगर में विधिक साक्षरता/जागरूकता शिविर का आयोजन

किया गया। इस अवसर पर अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता ने बन्दियों को उनके कानूनी अधिकारों, मानवाधिकारों और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाने वाली निःशुल्क विधिक सेवाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी।

विधिक साक्षरता शिविर के मुख्य बिंदु
निःशुल्क विधिक सहायता: बन्दी एक प्रार्थना पत्र के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से निःशुल्क विधिक सहायता और अधिवक्ता प्राप्त कर सकते हैं।

मुकदमों का निस्तारण: बन्दी अपने वाद की निःशुल्क पैरवी करवाते हुए मुकदमे खत्म करवा सकते हैं।
जेल अधीक्षक को निर्देश: सचिव ने जेल अधीक्षक को निर्देश दिए

कि बन्दियों को उनकी रिहाई के अधिकारों के प्रति जागरूक करें, स्वास्थ्य समस्याओं पर उचित उपचार सुनिश्चित करें और बन्दियों के खान-पान एवं साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें।

राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता हेतु बैठक
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 10 मई 2025 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक

अदालत की सफलता हेतु विशेष न्यायाधीश, पाक्सो अधिनियम/नोडल अधिकारी श्री मोहन कुमार की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई।

इस बैठक में जनपद न्यायालय के सिविल जज और न्यायिक मजिस्ट्रेट अधिकारियों ने भाग लिया और राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण करने का संकल्प लिया।

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