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अम्बेडकरनगर में उर्वरकों की भरपूर उपलब्धता, कालाबाज़ारी पर सख्त कार्रवाई – 9 दुकानों की बिक्री प्रतिबंधित

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रिपोर्ट: News10plus एडिटर मोहम्मद राशिद- सैय्यद| अम्बेडकरनगर। जनपद में रबी एवं खरीफ फसलों के मद्देनज़र उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। अप्रैल माह तक उर्वरकों की उपलब्धता निर्धारित लक्ष्यों से कहीं अधिक दर्ज की गई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार

यूरिया: लक्ष्य 1205 मीट्रिक टन के सापेक्ष 16461 मीट्रिक टन डीएपी (DAP): लक्ष्य 709 मीट्रिक टन के सापेक्ष 4218 मीट्रिक टन

एनपीके (NPK): लक्ष्य 82 मीट्रिक टन के सापेक्ष 3223 मीट्रिक टन एसएसपी (SSP): लक्ष्य 1545 मीट्रिक टन के सापेक्ष 14556 मीट्रिक टन एमओपी (MOP): लक्ष्य 119 मीट्रिक टन के सापेक्ष 154 मीट्रिक टन उपलब्ध रहा।

वितरण के उपरांत वर्तमान में सहकारिता एवं निजी क्षेत्र में संयुक्त रूप से –  यूरिया 15726 मीट्रिक टन, डीएपी 3717 मीट्रिक टन, एनपीके 3147 मीट्रिक टन, एसएसपी 14289 मीट्रिक टन एवं एमओपी 138 मीट्रिक टन उपलब्ध है।

इसके अतिरिक्त, अयोध्या रैक प्वाइंट से सहकारिता क्षेत्र हेतु इफको कंपनी की 1440 मीट्रिक टन (28,800 बोरी) डीएपी शीघ्र जनपद को प्राप्त होने वाली है। इससे उर्वरकों की उपलब्धता और सुदृढ़ होगी।

अनियमितता पर सख्त कार्रवाई

जिला कृषि अधिकारी द्वारा कंट्रोल रूम के माध्यम से अधिक यूरिया बिक्री करने वाले विक्रेताओं से दूरभाष पर जानकारी मांगी गई। संतोषजनक जवाब न मिलने पर 28 अप्रैल 2026 को निम्न विक्रेताओं की उर्वरक बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया

किसान खाद भंडार, टेकीपुर, डीलक्स खाद भंडार, खजुरी बाजार, संजय खाद भंडार, कुकी बाजार, अग्रहरि खाद भंडार, सेमरी, साधन सहकारी समिति, हैदराबाद, साधन सहकारी समिति, तरौली मुबारकपुर

साधन सहकारी समिति, जलालपुर परशुराम

इसी क्रम में जिला कृषि अधिकारी द्वारा 9 उर्वरक विक्रय केंद्रों का निरीक्षण किया गया, जिसमें – इफको ई- बाजार, हरैया (बसखारी) में मार्च-अप्रैल में अत्यधिक यूरिया बिक्री व अभिलेख अपूर्ण पाए गए।

विनोद फर्टिलाइजर्स, नसेड़ी द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। इन अनियमितताओं के चलते संबंधित दुकानों की बिक्री प्रतिबंधित करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

कृषकों व विक्रेताओं के लिए निर्देश

सभी फुटकर उर्वरक विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि – उर्वरक का वितरण केवल फसल की अनुशंसा के अनुसार ही करें।

वितरण रजिस्टर में यह स्पष्ट अंकित करें कि उर्वरक किस फसल के लिए दिया जा रहा है।

अन्यथा, अधिक या फसल के बिना उर्वरक बिक्री करने पर संबंधित विक्रेता के विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

कंट्रोल रूम व हेल्पलाइन

उर्वरक से संबंधित किसी भी समस्या के समाधान हेतु जिला कृषि अधिकारी कार्यालय, अम्बेडकरनगर में कंट्रोल रूम स्थापित है।

हेल्पलाइन नंबर: 9455485475

किसान भाई इस नंबर पर संपर्क कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

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