अम्बेडकरनगर! उत्तर प्रदेश सरकार ने निजी बस स्टेशनों की स्थापना और विकास के लिए ‘उत्तर प्रदेश स्टेज कैरिज बस अड्डा, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज व ऑल इण्डिया टूरिस्ट बस
पार्क (स्थापना एवं विनियमन) नीति, 2025′ को लागू किया है। इस नीति के तहत निजी बस स्टेशनों की स्थापना के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे।
मुख्य अर्हताएं
निजी बस स्टेशनों की स्थापना के लिए निम्नलिखित अर्हताएं निर्धारित की गई हैं: न्यूनतम 2 एकड़ भूमि होनी चाहिए। व्यक्ति/फर्म का नेट वर्थ गत वित्तीय वर्ष में
न्यूनतम 50 लाख और टर्नओवर न्यूनतम 2 करोड़ होना चाहिए।आवेदक एक विधिक इकाई होना चाहिए और एकल या कंसोर्सियम के रूप में आवेदन कर सकता है।
सुविधाएं
निजी बस स्टेशनों पर निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी: यात्रियों के बैठने की सुविधा
पुरुषों, महिलाओं और दिव्यांगजनों के लिए पृथक-पृथक
शौचालय और यूरिनल, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था,भोजन/जलपान के लिए कैन्टीन की व्यवस्था, यात्रियों को जानकारी प्रदान करने के लिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम की व्यवस्था, अग्नि शमन नियंत्रण के उपाय,
सम्पूर्ण परिसर में सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था, पर्याप्त क्षमता के जनरेटर की व्यवस्था, पूछताछ और बुकिंग काउंटर की व्यवस्था, पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था और साफ-सफाई की व्यवस्था
निजी बस स्टेशनों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रबंधक की तैनाती की जाएगी और बसों को व्यवस्थित रूप से खड़ा कराने के लिए पार्किंग सुपरवाइजर के साथ पर्याप्त संख्या में कर्मचारी तैनात किए जाएंगे।
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