रिपोर्ट News10plus एडिटर मोहम्मद राशिद-सैय्यद अम्बेडकरनगर ! 03 सितम्बर 2025।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार आगामी पेट्टी ऑफेन्स विशेष लोक अदालत
(10 से 12 सितम्बर 2025) एवं राष्ट्रीय लोक अदालत (13 सितम्बर 2025) की सफलता सुनिश्चित करने हेतु आज ए.डी.आर. भवन, जनपद न्यायालय अम्बेडकरनगर में एक महत्वपूर्ण प्री-ट्रायल बैठक आयोजित की गई।
बैठक की अध्यक्षता
बैठक की अध्यक्षता मोहन कुमार, विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम)/नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय लोक अदालत ने की। इस अवसर पर भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता, अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सहित जनपद न्यायालय के सम्मानित मजिस्ट्रेट व सिविल जज उपस्थित रहे।
मुख्य बिंदु
आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक लंबित वादों को निस्तारित करने पर जोर सभी न्यायिक अधिकारियों को निर्देश कि नोटिसों की समय से
तामीला सुनिश्चित कर वादकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। सुलह योग्य मामलों में अधिवक्ताओं और पक्षकारों को प्रेरित कर प्री-ट्रायल बैठकें आयोजित की जाएं। अदालत में लम्बित वादों का निस्तारण कर वादकारियों को त्वरित, सस्ता और सुलभ न्याय उपलब्ध कराया जाए।
मोहन कुमार के निर्देश
नोडल अधिकारी ने कहा कि प्रत्येक न्यायिक अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण सुलह-समझौते के माध्यम से हो, ताकि राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाया जा सके और अधिकतम वादकारी लाभान्वित हों।
भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता का वक्तव्य
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में निम्नलिखित वादों का निस्तारण किया जाएगा
सुलह योग्य फौजदारी वाद, भरण-पोषण वाद, दीवानी वाद, वैवाहिक वाद, स्टाम्प वाद, बाट-माप अधिनियम अंतर्गत चालान, ऋण व बैंक रिकवरी वाद,चेक बाउंस (धारा 138 एन.आई. एक्ट, बिजली चोरी से सम्बन्धित शमनीय दण्ड वाद
स्थायी लोक अदालत के वाद
साथ ही उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में पारित निर्णय अंतिम होता है, उसके विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती। निस्तारित वादों में न्याय शुल्क वापसी की व्यवस्था भी होगी।
न्यायिक अधिकारियों की प्रतिबद्धता
सभी न्यायिक अधिकारियों ने आगामी पेट्टी ऑफेन्स विशेष लोक अदालत एवं राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने हेतु अपनी पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त की।



