रिपोर्ट मोहम्मद राशिद-सैय्यद
अम्बेडकरनगर ! जिला कारागार में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में बन्दियों को बी०एन०एस०एस० की धारा – 479 एवं जिलाविधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बन्दियों को दी जाने वाली निःशुल्क विधिक सेवाओं के बारे में जानकारी दी गई।शिविर मे भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता,अपर जिला जज/सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर द्वारा बन्दियों को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली, उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा बन्दियों हेतु संचालित निःशुल्क विधिक सेवाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।
अपर जिला जज सचिव महोदय द्वारा जेलर जिला कारागार अम्बेडकरनगर को निर्देशित किया गया कि यदि बीएनएसएस 479 से सम्बन्धित कोई भी विचाराधीन
बन्दी जिला कारागार अम्बेडकरनगर में बन्द है एवं ऐसे बन्दी जिनकी जमानत न्यायालय से हो चुकी है परन्तु वह जमानतदार के अभाव में कारागार से रिहा नहीं हो पा रहा है तो उसकी सूचना से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर को समय-समय पर अवगत करायें।
अपर जिला जज / सचिव द्वारा साथी अभियान के अन्तर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर में साथी समिति के सदस्यों के साथ बैठक की गयी। बैठक में अपर जिला जज / सचिव ने इस अभियान के
महत्व और सार्थकता पर प्रकाश डालते हुये बताया गया कि साथी अभियान का मुख्य उद्देश्य बेसहारा बच्चों को कानूनी पहचान प्रदान करना और सामाजिक कल्याण तक पहुँच को सुगम बनाना है।