रिपोर्ट मोहम्मद राशिद-सैय्यद
अम्बेडकरनगर ! 15 मई 2025 – ए०डी०आर० भवन, जनपद न्यायालय परिसर अम्बेडकरनगर में सी०बी० सिंह लॉ कालेज, सोनगांव, अकबरपुर,
अम्बेडकरनगर के विधि छात्रों के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा एक विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया।
शिविर के मुख्य बिंदु
निःशुल्क विधिक सेवा/सहायता: श्री भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता, अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर ने
विधि छात्रों को वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र (ए०डी०आर०) के प्रावधान और लाभ के बारे में बताया।
वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र: उन्होंने बताया कि
ए०डी०आर० पारंपरिक अदालती कार्यवाही के बाहर बिना किसी सुनवाई के विवादों को सुलझाने और सौहार्दपूर्ण तरीके से विवादों को निपटाने की एक विधि है, जो सख्त प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं से मुक्त है,
लागत प्रभावी है और त्वरित न्याय प्रदान करती है।
राष्ट्रीय लोक अदालत: श्री गुप्ता ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उ०प्र०
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार दिनांक 13-09-2025 को जनपद अम्बेडकरनगर में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में भी बताया।
विधिक सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली
श्री रमेश राम त्रिपाठी, चीफ एल०ए०डी०सी०एस० ने विधिक जागरूकता / साक्षरता शिविर में उपस्थित विधि छात्रों को बताया कि विधिक सहायता
रक्षा परामर्श प्रणाली का गठन विधिक सहायता प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत किया गया है। इसका उद्देश्य न्याय तक सभी की पहुंच को सुनिश्चित करना है
और ऐसे सभी लोगों को मुफ्त या कम कीमत में कानूनी सहायता प्रदान करना है जो अपनी रक्षा करने में वित्तीय रूप से सक्षम नहीं हैं।
स्थायी लोक अदालत
उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 22बी0 के अन्तर्गत जन उपयोगी सेवाओं के अन्तर्गत स्थायी लोक अदालत का गठन किया गया है।
स्थायी लोक अदालत के माध्यम से न्यायालयों में जो वाद अभी तक न्यायालय में नहीं आये हैं उन्हें स्थायी लोक अदालत में साधारण सा प्रार्थना पत्र देकर सुलह समझौते के माध्यम से मामले का निस्तारण कराया जा सकता है।