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उत्तर प्रदेश नगर पालिका भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर नियमावली 2024 में आंशिक परिवर्तन के संबंध में नगर पालिका अध्यक्ष की तरफ से संसोधन की मांग।

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रिपोर्ट मोहम्मद राशिद-सैय्यद
टाण्डा अम्बेडकरनगर ! उत्तर प्रदेश नगर पालिका परिषद टाण्डा में भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर नियमावली 2024 में आंशिक परिवर्तन के संबंध में नगर पालिका परिषद टाण्डा की अध्यक्षा श्रीमती शबाना नाज़ ने नगर क्षेत्र की जनता को सहूलियत दिलाने के लिये एक प्रार्थना पत्र तैयार कर एके शर्मा नगर विकास एवं उर्जा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ को भेजा है। 

इस पत्र में उत्तर प्रदेश नगर पालिका भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर नियमावली 2024 के प्रस्तर-5 में किए गए संशोधन में आंशिक संशोधन की मांग की है। इस पत्र में कहा गया है कि 04 जुलाई 2024 को निकायों में

स्वकर प्रणाली लागू करने के लिए नियमावली/आदेश जारी किए गए थे, जिसमें 4 प्रकार की कैटेगरी बनाई गई थीं। इन कैटेगरियों में 24 मीटर से अधिक चौड़ा मार्ग, 12 मीटर से 24 मीटर तक चौड़ा मार्ग, और 9 मीटर या उससे कम चौड़ा मार्ग शामिल हैं।

इस पत्र में अनुरोध किया गया है कि 9 मीटर चौड़े मार्ग अर्थात 30 फुट मार्ग पर बने भवनों का दर और तीन फुट चौड़े मार्ग पर बने भवनों का दर एक ही रखा जाना तार्किक नहीं है। इसलिए, अनुरोध किया गया है कि जो 4 कैटेगरी बनाई गई है, उसमें एक कैटेगरी की वृद्धि करके 5 कैटेगरी बनाई जाएं।

इन 5 कैटेगरियों में से 4 में 3 मीटर से 9 मीटर चौड़े मार्ग और 5वीं कैटेगरी में 3 मीटर से कम चौड़े मार्ग वाले भवनों की कैटेगरी बनाई जाए। यह बदलाव गरीब परिवारों के लोगों पर बहुत अधिक बोझ नहीं पड़ने देगा, जो कम चौड़े मार्गों पर निवास करते हैं। उनके लिए राहत पहुंचाने का कार्य होगा।

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