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स्थायी लोक अदालत से जनोपयोगी विवादों का त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण निस्तारण कराएं: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

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अम्बेडकरनगर के विभिन्न प्रमुख स्थलों पर पैम्फलेट चस्पा कर आमजन को किया गया जागरूक

बिजली, पानी, बीमा, बैंकिंग व स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े विवादों का स्थाई लोक अदालत में पाएं आसान समाधान!

रिपोर्ट: एडिटर मोहम्मद राशिद (सैय्यद)        अम्बेडकरनगर। जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बेडकरनगर के कुशल निर्देशन में आज (29 जुलाई 2026) ‘स्थायी लोक अदालत’ की जनोपयोगी सेवाओं, कार्यप्रणाली व लाभों के प्रति आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से एक विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया।

इस अभियान के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पराविधिक स्वयंसेवकों (PLVs) द्वारा जनपद के प्रमुख स्थानों – जैसे जनपद न्यायालय परिसर, बार

एसोसिएशन, कलेक्ट्रेट, जिला चिकित्सालय, किशोर न्याय बोर्ड, तहसील अकबरपुर, पारिवारिक न्यायालय, बस स्टेशन एवं रेलवे स्टेशन—पर स्थायी लोक अदालत की सेवाओं को दर्शाते हुए सूचनात्मक पैम्फलेट चस्पा किए गए।

त्वरित, सुलभ और किफायती न्याय का माध्यम: सचिव, DLSA

अभियान के संबंध में जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर की सचिव (पूर्णकालिक) श्रीमती नीलम वर्मा ने बताया कि:

“स्थायी लोक अदालत वैकल्पिक विवाद निवारण का एक अत्यंत प्रभावी और महत्वपूर्ण मंच है। इसका मुख्य उद्देश्य पारंपरिक न्यायालयों पर मुकदमों के बढ़ते बोझ को कम करना तथा आम जनता को त्वरित, सुलभ, किफायती और सौहार्दपूर्ण माहौल में न्याय उपलब्ध कराना है।”

किन समस्याओं का होता है समाधान? स्थायी लोक अदालत के माध्यम से निम्नलिखित आवश्यक जनोपयोगी सेवाओं Public Utility Services से संबंधित विवादों का निस्तारण किया जाता है:

बिजली एवं जल आपूर्ति (जलकर) स्वास्थ्य एवं अस्पताल सेवाएं, बीमा एवं बैंकिंग विवाद, परिवहन सेवाएं (बस, हवाई, समुद्री एवं टेलीग्राफ डाक एवं दूरसंचार सेवाएं

यहाँ करें संपर्क: स्थायी लोक अदालत का कार्यालय जनपद न्यायालय परिसर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ADR भवन, अम्बेडकरनगर में संचालित है।

आमजन से अपील

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बेडकरनगर जनपद वासियों से अपील करता है कि यदि उनका उपर्युक्त जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित कोई विवाद है, तो वे पारंपरिक कचहरी के चक्कर लगाने के बजाय शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण समाधान हेतु स्थायी लोक अदालत में आवेदन कर लाभ उठाएं। विस्तृत जानकारी के लिए कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।

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