रिपोर्ट मोहम्मद राशिद-सैय्यद
अम्बेडकर नगर! उप संभागीय परिवहन कार्यालय द्वारा ई-रिक्शा चालकों का सत्यापन अभियान जारी” उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए कई आवश्यक कदम उठाए हैं।
इसी क्रम में, अम्बेडकरनगर में उप संभागीय परिवहन अधिकारी ए आरटीओ के नेतृत्व में ई-रिक्शा और ऑटो रिक्शा के लिए नए नियम लागू किए गए हैं।
नए नियम
ई-रिक्शा चालकों का सत्यापन अनिवार्य होगा।
नए ई-रिक्शा का पंजीकरण केवल वाहन स्वामी या चालक के वैध लाइसेंस पर ही किया जाएगा।
नाबालिगों द्वारा ई-रिक्शा चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ई-रिक्शा और ऑटो रिक्शा के खिलाफ सघन प्रवर्तन कार्रवाई चलेगी।
कार्रवाई
अम्बेडकरनगर में 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक 245 ई-रिक्शा और ऑटो रिक्शा के खिलाफ चालान या बंद करने की कार्रवाई की गई है। सभी वाहन स्वामियों से अपील की गई है कि वे अपने वाहनों के सभी प्रपत्र वैध रखें और नियमों का पालन करें।
निर्देश
ई-रिक्शा डीलरों और विक्रेताओं को निर्देश दिया गया है कि वे बिना पंजीकरण के कोई भी ई-रिक्शा या ऑटो रिक्शा वाहन स्वामी को न दें। नियमों की अवहेलना पर उनके ट्रेड सर्टिफिकेट को निलंबित या रद्द किया जा सकता है।




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