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अम्बेडकर नगर में “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत आरोपी को मिली सजा, पुलिस की जीरो टॉलरेंस नीति का परिणाम

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रिपोर्ट मोहम्मद राशिद-सैय्यद
अम्बेडकरनगर ! उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत अम्बेडकर नगर जिले में एक महत्वपूर्ण कार्रवाई हुई है।

मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की अदालत ने थाना कोतवाली टाण्डा में दर्ज मामला संख्या 448/1996 के आरोपी मिठाईलाल उर्फ मिठ्ठू को दोषी ठहराया है।

मिठाईलाल को भारतीय दंड संहिता की धारा 457 और 380 के तहत अपराध स्वीकार करने पर 3 महीने का साधारण कारावास और 2500 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। यह कार्रवाई अम्बेडकर नगर जिले में आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ पुलिस की जीरो टॉलरेंस नीति को दर्शाती है।

3 thoughts on “अम्बेडकर नगर में “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत आरोपी को मिली सजा, पुलिस की जीरो टॉलरेंस नीति का परिणाम

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