टांडा अम्बेडकरनगर ! नगर पालिका परिषद टाण्डा के टैक्सी स्टैंड ठेका वर्ष 2025 – 26 के नीलामी ठेका विवादों में घिरा रहा। जहां हम आपको बता दें शेष अवधि के लिए होने वाली निविदा प्रक्रिया को रोकने और माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के खण्ड पीठ लखनऊ द्वारा पारित आदेश के क्रम में आवश्यक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में
माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की खण्ड पीठ लखनऊ में उपरोक्त ठेके से सम्बन्धित रीट पटीशन संख्या WRIC/5943/2025 योजित की थी जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने
टेण्डर प्रक्रिया को रोकते हुए विधिक रुप से कार्यादेश निर्गत करने का आदेश पारित किया है। चूँकि आज दिनांक 17.06.2025 को ही माननीय न्यायालय ने आदेश पारित किया है जिसकी
प्रमाणित प्रतिलिपि नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती शबाना नाज़ को ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराई गई है। और उपजिलाधिकारी/प्रभारी अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका टाण्डा के समक्ष प्रस्तुत करने के लिये दी गई।जहां हम आपको बता दें उपरोक्त ठेके से सम्बन्धित टेण्डर प्रक्रिया को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में रोकने का आदेश में विधिक रुप से कार्यादेश निर्गत करने की ठेकेदार द्वारा मांग की गई थी जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है।
जहां बीते कई वर्षों से नगर पालिका परिषद टाण्डा के टैक्सी स्टैंड का ठेका एक ही ग्रुप के पाले मे आ रहा है। वर्ष 2025 – 26 300 सौ० दिनों तक फिर से रमाकांत पाण्डेय पुत्र स्व: श्याम शिव पांडे
निवासी ग्राम पेशकार का पुरवा गद्दोपुर ग्राम अबू सराय परगना हवेली अवध तहसील सदर जनपद अयोध्या उत्तर प्रदेश शीघ्र ही टैक्सी स्टैंड टांडा के ठेके की वसूली पर पुनः काबिज हुए।