अम्बेडकरनगर | के थाना कोतवाली टाण्डा | में पंजीकृत मुदमा अपराध संख्या- 202/2016 धारा- 302, 201, 34, 404 व 120B भादवि से सम्बन्धित प्रकरण में 04 अभियुक्तों को सीतला प्रसाद सोनी की हत्या में बुधवार 19 अगस्त 2025 को पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विक्शन
के अन्तर्गत मॉनिटरिंग कॉल एवं प्रोसेसिंग देम की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप बड़ी सफलता मिली है। जिसमें दिनांक 19 अगस्त 2025 को माननीय न्यायालय ASJ/FTC-अम्बेडकरनगर द्वारा दोषी करार देते हुए सभी अभियुक्तों को
आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है साथ ही सूरज वर्मा पुत्र राम नेवल वर्मा निवासी गड़ेरिया का पुरवा, थाना इब्राहिमपुर, अम्बेडकरनगर राम मगन वर्मा पुत्र हरिराम वर्मा निवासी करमुलहा, थाना कोतवाली अकबरपुर, अम्बेडकरनगर
धारा 404/34 के तहत तीन वर्ष का अतरिक्त कारावास और 50000. 50000 हजार रूपए का अर्थदंड सुनाया गया है बाकी दो अभियुक्तों को जिसमें शामिल घनश्याम सोनी पुत्र सन्त प्रसाद
निवासी मुबारकपुर थाना कोतवाली टाण्डा अम्बेडकरनगर, दीपमाला पत्नी राजेन्द्र सोनी निवासी मुबारकपुर थाना कोतवाली टाण्डा अम्बेडकरनगर, को आजीवन कारावास के साथ साथ 25000, 25000 रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया गया है।
ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत दिए गए इस फैसले को जनपद पुलिस की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। बहरहाल उक्त प्रकरण के सम्बन्ध थाना कोतवाली टाण्डा प्रभारी निरीक्षक दीपक सिंह रघुवंशी से वार्ता करने पर उन्होंने मौखिक रूप से बताते हुए कहा कि – यह सफलता हमारी पुलिस टीम की कड़ी मेहनत और सतत प्रयासों का परिणाम है।
अभियोजन टीम के सहयोग और न्यायालय की सख्त सुनवाई से पीड़ित पक्ष को न्याय मिला है। उन्होंने आगे कहा कि पुलिस का लक्ष्य केवल अपराधियों को पकड़ना ही नहीं, बल्कि उन्हें सजा दिलाना भी है,
ताकि समाज में अपराधियों के मन में कानून का भय बना रहे आगे उन्होंने कहा यह फैसला हमारी पुलिस टीम की मेहनत और निरंतर प्रयासों का परिणाम है। न्यायालय का निर्णय पीड़ित पक्ष को न्याय और समाज को संदेश देता है कि अपराध करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।



