Welcome to   Click to listen highlighted text! Welcome to

बन्दियों के अधिकारों के प्रति संवेदनशील पहल

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Instagram Group Join Now
Share this article

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बेडकरनगर द्वारा जिला कारागार में विधिक साक्षरता शिविर एवं निरीक्षण आयोजित

रिपोर्ट News10plus एडिटर मोहम्मद राशिद-सैय्यद
अम्बेडकरनगर, दिनांक – 07 अक्टूबर 2025। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत गठित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,

 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ से प्राप्त प्लान ऑफ एक्शन 2025–26 के अनुपालन में आज जिला कारागार अम्बेडकरनगर में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन एवं कारागार निरीक्षण किया गया।

इस अवसर पर भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता, अपर जिला जज / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम का संचालन किया।कार्यक्रम में आलोक सिंह (जेलर), सूर्यभान सरोज (डिप्टी जेलर) तेजवीर सिंह (डिप्टी जेलर), प्राधिकरण के कर्मचारीगण, कारागार कर्मी एवं बड़ी संख्या में बन्दियों ने प्रतिभाग किया।

बन्दियों के अधिकारों और कानूनी सहायता पर विस्तृत जानकारी अपने सम्बोधन में भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता ने बन्दियों को उनके संवैधानिक अधिकारों,

मानवाधिकारों, तथा राष्ट्रीय एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने कहा कि –

“विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक, विशेषकर बन्दियों को न्याय तक समान पहुँच उपलब्ध कराना है।” उन्होंने जेल प्रशासन को निर्देशित किया कि यदि बीएनएसएस 479 से संबंधित कोई विचाराधीन बन्दी कारागार में निरुद्ध है,

अथवा ऐसे बन्दी जिनकी जमानत न्यायालय से हो चुकी है परन्तु जमानतदार के अभाव में रिहाई नहीं हो पा रही है, तो उनकी सूचना तत्काल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रेषित की जाए ताकि उनकी रिहाई हेतु आवश्यक विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

निरीक्षण के दौरान संवाद और संवेदनशीलता
निरीक्षण के दौरान भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता ने बन्दियों से वार्ता कर उनके स्वास्थ्य, भोजन, मुकदमों की प्रगति और पारिवारिक सम्पर्क से जुड़ी जानकारी प्राप्त की।

उन्होंने जेलर को कारागार परिसर की स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने एवं बीमार बन्दियों को त्वरित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी बन्दी यदि निःशुल्क अधिवक्ता या विधिक सहायता चाहता है, तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर को प्रार्थना पत्र भेजकर सहायता प्राप्त कर सकता है।

मुख्य उद्देश्य:
बन्दियों में विधिक जागरूकता और अधिकारों की जानकारी बढ़ाना। बीएनएसएस 479 से संबंधित बन्दियों की शीघ्र रिहाई के लिए सहायता। जेल प्रशासन में स्वच्छता, स्वास्थ्य और न्याय सुलभता पर जोर।

दिनांक: 07 अक्टूबर 2025 स्थान: जिला कारागार, अम्बेडकरनगर प्रेषित हेतु: जिला सूचना अधिकारी, अम्बेडकरनगर -समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।

भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता अपर जिला जज/ सचिव,जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Click to listen highlighted text!