सभी पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में अनिवार्य रूप से जोड़ा जाए – जिला निर्वाचन अधिकारी बीएलओ घर-घर जाकर करें मतदाता सूची का सत्यापन!
रिपोर्ट News10plus एडिटर मोहम्मद राशिद-
अम्बेडकरनगर ! सूचना विभाग द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति 29 अक्टूबर 2025। जिला निर्वाचन अधिकारी अनुपम शुक्ला ने
कलेक्ट्रेट सभागार में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) के संबंध में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों, कार्यक्रमों एवं प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी दी गई।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो, और सभी पात्र नागरिकों के नाम अनिवार्य रूप से सूची में सम्मिलित हों। उन्होंने निर्देश दिया कि वृद्ध, दिव्यांग (PwD), बीमार, निर्धन और अन्य अशक्त व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में जोड़े जाने पर विशेष ध्यान दिया जाए।
उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध किया कि वे अपने बूथ लेवल एजेंट (BLo) नियुक्त करें और उनकी सूची जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराएं, ताकि वे बीएलओ की सहायता से पुनरीक्षण कार्यों में सहयोग कर सकें।
साथ ही, डुप्लीकेट, शिफ्टेड एवं मृत मतदाताओं के नाम हटाने में पूरी सावधानी बरती जाए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि किसी भी मतदान केंद्र पर 1200 से अधिक मतदाता नहीं रखे जाएंगे।
प्रगाढ़ पुनरीक्षण की समय-सारिणी
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 03 नवम्बर 2025 तक पुनरीक्षण से संबंधित सभी तैयारी, प्रशिक्षण एवं प्रपत्रों का मुद्रण किया जाएगा। 04 नवम्बर से 04 दिसम्बर 2025 तक बीएलओ घर-घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित एवं संकलित करेंगे।
09 दिसम्बर 2025 को आलेख्य मतदाता सूची प्रकाशित होगी। 09 दिसम्बर 2025 से 08 जनवरी 2026 तक दावे व आपत्तियाँ दाखिल की जा सकेंगी। 09 दिसम्बर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक नोटिस, सुनवाई एवं निस्तारण की प्रक्रिया चलेगी। 07 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।
मतदाताओं की श्रेणीवार पात्रता एवं दस्तावेज़ उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदाताओं की चार श्रेणियों के अनुसार आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी दी:
श्रेणी (A):
वे मतदाता जिनका जन्म 01.07.1987 से पूर्व हुआ है और जिनका नाम 2003 की मतदाता सूची में है – केवल एनुमरेशन फॉर्म भरना होगा एवं 2003 की मतदाता सूची का साक्ष्य अपलोड करना होगा।
श्रेणी (B): जिनका जन्म 01.07.1987 से पूर्व हुआ है, पर 2003 की सूची में नाम नहीं है — उन्हें जन्म तिथि या जन्म स्थान प्रमाणित करने के लिए निर्धारित 13 दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा।
श्रेणी (C):
जिनका जन्म 01.07.1987 से 02.12.2004 के बीच हुआ है उन्हें स्वयं तथा अपने माता-पिता के जन्म तिथि/स्थान प्रमाणित करने हेतु 13 दस्तावेजों में से उपयुक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। श्रेणी (D): जिनका जन्म 02.12.2004 के बाद हुआ है – उन्हें स्वयं, पिता और माता तीनों के जन्म तिथि/स्थान संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
स्वीकृत 13 प्रमाणपत्रों की सूची (संकेतात्मक) केंद्र/राज्य सरकार या सार्वजनिक उपक्रम द्वारा निर्गत पहचान पत्र/पेंशन भुगतान आदेश (PPO) सरकार/स्थानीय प्राधिकरण/बैंक/डाकघर/एलआईसी द्वारा 01.07.1987 से पूर्व जारी कोई प्रमाण पत्र जन्म प्रमाण पत्र पासपोर्ट मान्यता प्राप्त बोर्ड/
विश्वविद्यालय द्वारा जारी शैक्षणिक प्रमाण पत्र
स्थायी निवास प्रमाण पत्र वन अधिकार प्रमाण पत्र
जाति प्रमाण पत्र (OBC/SC/ST) राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहां उपलब्ध हो)
परिवार रजिस्टर की प्रति भूमि/मकान आवंटन प्रमाण पत्र आधार से संबंधित आयोग के पत्रांक 23/2025-ERS दिनांक 09-09-2025 के निर्देश बिहार विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की निर्वाचन नामावली का उद्धरण (01-09-2025 संदर्भित)
जिला निर्वाचन अधिकारी की अपील
जिला निर्वाचन अधिकारी अनुपम शुक्ला ने सभी राजनीतिक दलों और नागरिकों से अपील की कि वे विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान में सक्रिय सहयोग करें।
उन्होंने कहा कि सभी दल यह सुनिश्चित करें कि उनके बी.एल.ए. जनपद के 1899 बूथों पर बीएलओ के साथ मिलकर कार्य करें ताकि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रह जाए।
बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी सदानंद गुप्ता, सहायक उप जिला निर्वाचन अधिकारी महेश चन्द्र द्विवेदी, तथा भाजपा, सपा, बसपा, अपना दल सहित अन्य मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के पदाधिकारी उपस्थित रहे।



