रिपोर्ट मोहम्मद राशिद-सैय्यद
अम्बेडकर नगर ! बाल सम्प्रेक्षण गृह अयोध्या में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में किशोर न्याय,बाल अधिकार और बाल श्रम निषेध पर
चर्चा की गई। अपर जिला जज/सचिव श्री भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता ने बताया कि किशोर न्याय प्रणाली का मकसद सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखना और कौशल विकास, पुनर्वास और उपचार की जरूरतों को पूरा करना है।
उन्होंने बाल अधिकारों पर भी जानकारी दी, जिसमें बच्चों को जीवन का अधिकार, भोजन, पोषण, स्वास्थ्य, विकास, शिक्षा, पहचान, नाम, राष्ट्रीयता और परिवार का
अधिकार शामिल है। उन्होंने बताया कि यदि किसी को विधिक सहायता या जानकारी चाहिए तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 पर कॉल कर सकते हैं।




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