रिपोर्ट एडिटर मोहम्मद राशिद-सैय्यद
अम्बेडकरनगर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं सर्वोच्च न्यायालय की मेडिएशन एंड कंसीलिएशन प्रोजेक्ट कमेटी के निर्देशानुसार जनपद अम्बेडकरनगर में 01 जुलाई से 30 सितम्बर 2025 तक ‘राष्ट्र के लिये मध्यस्थता अभियान’ संचालित किया जा रहा है।
इस अभियान का मुख्य उद्देश्य न्यायालयों में लंबित वादों को आपसी सुलह-समझौते के माध्यम से शीघ्र एवं सरल समाधान दिलाना है। अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता ने बताया कि
अभियान के दौरान वैवाहिक विवाद, दुर्घटना दावा, घरेलू हिंसा, चेक बाउंस, वाणिज्यिक विवाद, सेवा विवाद, उपभोक्ता मामले, ऋण वसूली, संपत्ति बंटवारा, बेदखली, भूमि अधिग्रहण सहित अन्य ऐसे दीवानी मामलों को चिन्हित कर सुलह-समझौते हेतु भेजा जा रहा है जिनमें समझौते की सम्भावना है।
02 वादों का सफल निस्तारण अभियान के अंतर्गत 18 अगस्त 2025 को दो वादों का सफल निस्तारण हुआ। <span;>वाद संख्या 357/2025 (धारा 138 एन.आई. एक्ट) — सिविल जज (सी.डी.-त्वरित/एसीजेएम) द्वारा संदर्भित इस वाद का मध्यस्थता केंद्र में अधिवक्ता मध्यस्थ श्रीमती सुमन की पहल पर समझौते के आधार पर निस्तारण किया गया।
वाद संख्या 78/2025 (मूलवाद) — सिविल जज (सी.डी.) द्वारा संदर्भित इस वाद का निस्तारण अधिवक्ता मध्यस्थ श्री चन्द्र प्रकाश श्रीवास्तव की मध्यस्थता से कराया गया।
राष्ट्रीय लोक अदालत 13 सितम्बर क उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार एवं जिला जज/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्रीमती रीता कौशिक के आदेशानुसार,
13 सितम्बर 2025 (शनिवार) को जनपद न्यायालय परिसर (पुरानी कचहरी), पारिवारिक न्यायालय, कलेक्ट्रेट, सभी तहसीलें, उपभोक्ता फोरम एवं विभिन्न विभागों में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी।
इस राष्ट्रीय लोक अदालत में लघु फौजदारी वाद, धारा 138 एन.आई. एक्ट, उत्तराधिकार अधिनियम, पारिवारिक वाद, दीवानी वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, विद्युत अधिनियम, श्रम वाद, भूमि अधिग्रहण, राजस्व वाद, बैंक ऋण वसूली व अन्य मामलों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा।
प्री-लिटिगेशन विवाद भी होंगे हल
अपर जिला जज/सचिव श्री गुप्ता ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के दिशा-निर्देशों के क्रम में पारिवारिक प्री-लिटिगेशन मामलों का भी निस्तारण
राष्ट्रीय लोक अदालत में किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति अपना पारिवारिक विवाद न्यायालय में पंजीकृत कराने से पहले जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आवेदन देकर सुलह-समझौते से हल कर सकता है, जिससे समय और धन की बचत होगी।
आमजन से अपील
जनपद के सभी नागरिकों से अपील की गई है कि वे आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत (13 सितम्बर 2025) में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और अपने वादों का निस्तारण सुलह-समझौते के आधार पर कराएं।




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